Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान(PM-kisan) सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में शुरू की गयी थी। और इस योजना के तहत अब तक कुल 18 किस्तें जारी करके, किसानो को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल गया है। और जल्द ही 19वीं किस्त जारी की जाने वाली है।

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इस योजना के तहत यदि कोई लाभार्थी स्वेच्छा से अपनी योजना का लाभ लेना बंद करना चाहता है, ताकि अन्य पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सकें। तो उसे “Voluntary Surrender” प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इसके लिए PM किसान पोर्टल पर एक विशेष लिंक एक्टिव कर दिया गया है। यह प्रक्रिया उन किसानों के लिए भी है जो यह महसूस करते हैं कि वे योजना के पात्र नहीं हैं या जो इसे नैतिक आधार पर छोड़ना चाहते हैं। इस पोस्ट में हम आपको PM-Kisan लाभों के स्वैच्छिक सरेंडर की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

Voluntary Surrender की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits, की प्रक्रिया के स्टेप्स निम्नलिखित है:

  • सबसे पहले PM-Kisan योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें –https://pmkisan.gov.in/
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Farmer’s Corner” का विकल्प मिलेगा।
Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits
  • इसके बाद Farmer’s Corner में आपको “Voluntary Surrender of Benefits” का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
  • अब पोर्टल मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे: पंजीकरण संख्या, कॅप्टचा कोड or OTP
Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits details
  • इस प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा दर्ज जानकारी को सत्यापित किया जाएगा।
  • इसके बाद आपकी पुष्टि करने के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें

इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद आपका PM-Kisan का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। और आपको पोर्टल या SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

Voluntary Surrender के कारण

PM-Kisan के लाभों को सरेंडर करें कई कारण हो सकते हैं यहां निचे कुछ संभावित कारण दिए गए हैं:

  • आर्थिक स्थिति में सुधार : यदि किसी लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में अब सुधार हो गया है और अब उसे इस योजना के तहत मिलाने वाली सहायता की जरुरत नहीं है।
  • लाभार्थी की अयोग्यता: यदि किसी भी लाभार्थी को यह एहसास हुआ है कि वे PM-किसान योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। और उसे गलत जानकारी के कारण लाभ मिल रहा है।
  • नैतिक कारण: यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि योजना का लाभ किसी ऐसे व्यक्ति को मिलने चाहिए, जिसे इसकी अधिक जरुरत है। इस स्थिति में वह व्यक्ति अपनी इच्छा से सरेंडर कर सकता है।
  • कानूनी नियम का अनुपालन: यदि क़ानूनी नियम के अनुपालन से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, जिसकी वजह से लाभार्थी को त्याग करना आवश्यक हो जाता है।

महत्वपूर्ण बातें

  • ईमानदारी से अपनी सभी जानकारी प्रदान करें, यदि आपने गलती से योजना का लाभ लिया है, तो इसे तुरंत छोड़ना बेहतर है।
  • गलत जानकारी पर कार्रवाई की जा सकती है, यदि आप अपात्र है और योजना का लाभ ले रहे है, तो सरकार राशि वापस लेने के साथ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है।
  • यदि प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर सहायता ले सकते हैं।
💡यदि कोई किसान इस योजना का पात्र नहीं है और लगातार लाभ प्राप्त कर रहा है और स्वेच्छा से इसे वापस नहीं करता, तो सरकार उसकी पहचान करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और इसके अतिरिक्त, कानूनी परिक्रिया के तहत लाभार्थी को प्राप्त की गई राशि को ब्याज सहित वापस करना आवश्यक होगा।